हाईकोर्ट के आदेश के बाद राणा अजीत सिंह सौ रुपए के मुचलके पर रिहा
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उप संपादक संजय मिश्रा
सीजेएम कोर्ट के रिमांड आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त,रिहाई पत्र जारी
सुलतानपुर कल्यानपुर गोलीकांड में करीब 28 दिनों से जेल में निरूद्ध बीज निगम के पूर्व चेयरमैन राणा अजीत प्रताप सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में पेश याचिका पर सीजेएम कोर्ट से पारित समस्त रिमांड आदेश निरस्त होने सम्बन्धी प्रति सोमवार को पेश करते हुए रिहाई आदेश जारी करने की मांग की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आरोपी राणा अजीत प्रताप सिंह को अन्य किसी मामले में वांछित नहीं होने की दशा में सौ रुपए के निजी बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने रिहाई आदेश की प्रति जिला कारागार अधीक्षक को भेजने का आदेश दिया। वहीं मामले के सह आरोपी प्रवेश सिंह,दुर्गेश दूबे,विनय सिंह की जमानत अर्जी पर जिला जज सुनील कुमार की अदालत में सोमवार को सुनवाई बाधित रही। अदालत ने तीनों की जमानत अर्जी पर बहस के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय किया है।
अखंडनगर थाने के कल्यानपुर निवासी जिलाजीत यादव ने 15 मार्च की सुबह नौ बजे की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उनके आरोप के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर स्थानीय थाने के रतनपुर मैरवा निवासी पूर्व राज्य मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह,उनके पुत्र अभिजीत सिंह सहित अन्य नामजद एवं उनके अज्ञात साथियों ने पिस्टल व रिवाल्वर एवं हाथों में लाठी-डंडा लेकर जान से मार डालने की नीयत से हमला एवं फायरिंग भी किया था। घटना में वादी पक्ष के करीब दर्जन लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस की तरफ से नामजद आरोपी पूर्व मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह व उनके पुत्र अभिजीत प्रताप सिंह एवं उनके भाई अजय प्रताप सिंह सहित करीब डेढ़ दर्जन आरोपियो को जेल भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है,जबकि शेष आरोपियो की तलाश जारी है,जिन पर इनाम भी घोषित किया गया है। मामले में आरोपी अजय प्रताप सिंह व अभिषेक प्रताप सिंह की जमानत पूर्व में स्वीकार हो चुकी है। मामले में सहआरोपी हलचल तिवारी,अरुण सिंह,हेमचंद्र गौतम,नितिन तिवारी की जमानत पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल एवं राणा अजीत सिंह के पुत्र अभिजीत सिंह व नमित सिंह की अर्जी पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि नियत की गई है। इस केस के कई आरोपियो की जमानत अर्जी पर सुनवाई लम्बित चल रही है।